RTI सूचना का अधिकार के तहत आवेदन लिखने का तरीका (How to write an application under the Right to Information RTI)

 सूचना का अधिकार RTI


 
RTI मलतब है सूचना का अधिकार - ये कानून हमारे देश में 2005 में लागू हुआ। जिसका उपयोग करके हम सरकार और किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले विभाग से सूचना मांग सकते हैं। आमतौर पर लोगों को इतना ही पता होता है। परंतु आज मैं आप को इस के बारे में कुछ और रोचक जानकारी देता हूँ -

  1. सूचना अधिकार के तहत आवेदन (RTI) से आप सरकार से कोई भी सवाल पूछकर सूचना ले सकते है।
  2. सूचना अधिकार के तहत आवेदन (RTI) से आप सरकार के किसी भी दस्तावेज़ की मांग/जांच कर सकते है|
  3. सूचना अधिकार के तहत आवेदन (RTI) से आप दस्तावेज़ की प्रमाणित कापी ले सकते है। 
  4. सूचना अधिकार के तहत आवेदन (RTI) से आप सरकारी कामकाज में इस्तेमाल सामग्री का नमूना ले सकते है।
  5. सूचना अधिकार के तहत आवेदन (RTI) से आप किसी भी कामकाज का निरीक्षण कर सकते हैं।

सूचना अधिकार के तहत आवेदन (RTI) में कौन- कौन सी धारा हमारे काम की है।


धारा 6 (1) - सूचना अधिकार के तहत आवेदन (RTI) का आवेदन लिखने का धारा है।

धारा 6 (3) - अगर आपका आवेदन गलत विभाग में चला गया है। तो वह विभाग इसको 6 (3) धारा के अंतर्गत सही विभाग मे 5 दिन के अंदर भेज देगा।


धारा 7(5) - इस धारा के अनुसार BPL कार्ड वालों को कोई आरटीआई शुल्क नही देना होता।

धारा 7 (6) - इस धारा के अनुसार अगर आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो सूचना निशुल्क में दी जाएगी।

धारा 18 - अगर कोई अधिकारी जवाब नही देता तो उसकी शिकायत सूचना अधिकारी को दी जाए।

धारा 8 - इस के अनुसार वो सूचना सूचना अधिकार के तहत आवेदन (RTI) में नहीं दी जाएगी जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो या विभाग की आंतरिक जांच को प्रभावित करती हो।

धारा 19 (1) - अगर आप की सूचना अधिकार के तहत आवेदन (RTI) का जवाब 30 दिन में नहीं आता है।तो इस धारा के अनुसार आप प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हो। धारा 19 (3) - अगर आपकी प्रथम अपील का भी जवाब नही आता है तो आप इस धारा की मदद से 90 दिन के अंदर दूसरी अपील अधिकारी को अपील कर सकते हो।

सूचना अधिकार के तहत आवेदन RTI कैसे लिखें?

सूचना का अधिकार RTI



(इसके लिए आप एक सादा पेपर लें और उसमे 1 इंच की कोने से जगह छोड़े और नीचे दिए गए प्रारूप में अपने सूचना अधिकार के तहत आवेदन (RTI) लिख लें)

सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(1) और 6(3) के अंतर्गत आवेदन।


सेवा में,

अधिकारी का पद / जनसूचना अधिकारी

विभाग का नाम.............

विभाग का पता.............

 

विषय - सूचना अधिकार के तहत आवेदन (RTI) Act 2005 के अंतर्गत .................. से संबधित सूचनाऐं।

अपने सवाल यहाँ लिखें।

1-..............................

2-...............................

3-..............................

4-..............................

मैं आवेदन फीस के रूप में 20रू का पोस्टलऑर्डर ........ संख्या अलग से जमा कर रहा /रही हूं।

या

मैं बी.पी.एल. कार्डधारी हूं। इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं। मेरा बी.पी.एल.कार्ड नं..............है।

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोकसूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें।

         भवदीय

नाम:....................

पता:..................... 

फोन नं:..................

हस्ताक्षर...................

ये सब लिखने के बाद अपने हस्ताक्षर कर दें।


कई बार देखा गया है कि सादे कागज पर दिया गया सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन अधिकारी गलत बता कर जवाब नहीं देते हैं। जो कि कानूनन गलत है।

आप सूचना का अधिकार आवेदन पत्र फॉर्म भर कर भी दे सकते हैं। आवेदन में वर्णित स्थानों में सही सही जानकारी व सवाल भर कर आप संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को हाथों हाथ देकर रिसिविंग प्राप्त कर ले या आप अपना आवेदन रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी भेज सकते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगने हेतु दिए जाने वाले आवेदन डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।


 नोट - अब मित्रो केंद्र से सूचना मांगने के लिए आप 20 रु देते है और एक A4 size पेपर की कॉपी मांगने के 2 रु देते है। हर राज्य का सूचना अधिकार के तहत आवेदन (RTI) शुल्क अगल अलग है जिस का पता आप कर सकते हैं। जनजागृति के लिए जनहित में शेयर करे।

सूचना का अधिकार आवेदन/प्रथम अपील में कितना शुल्क देना पड़ता है।


बिहार में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन का शुल्क 10 रुपये निर्धारित है। एवं प्रथम अपील का शुल्क भी 10 रुपये निर्धारित की गई है। BPL परिवार को कोई आवेदन हेतु कोई शुल्क नहीं देनी पड़ती है किन्तु BPL प्रमाणपत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना पड़ता है।

यह शुल्क आप बैंक चालान, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर के अलावा भी कई माध्यमों से जमा कर सकते हैं। आवेदक के लिए सबसे आसान और सुलभ तरीका पोस्टल आर्डर को समझा जाता है।

सूचना अधिकार के तहत आवेदन (RTI) का सदुपयोग करें और भ्रष्टाचारियों की सच्चाई /पोल दुनिया के सामने लाईये। कृपया इस पोस्ट को अपने सभी ग्रुपो में ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें और सूचना अधिकार के तहत आवेदन (RTI) को ज्यादा से ज्यादा उपयोगी और प्रभावी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

आप अपना सवाल कॉमेंट बॉक्स में रखें हम उसका जवाब शीघ्र ही देने का प्रयास करेंगे

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