कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना

  


kabeer antyeshti anudaan yojana  का  उद्देश्य

 इस योजना का उद्देश्य राज के गरीब परिवार के सदस्य के मृत्यु के उपरांत उनके अंत्येष्टि क्रिया हेतु मृतक के निकटवर्ती आश्रित को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ।

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kabeer antyeshti anudaan yojana  कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना नीति का संवितरण

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लिए शत राशि का प्रधान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है ।

kabeer antyeshti anudaan yojana देय राशि 

 कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना अंतर्गत मृतक के आश्रित को अंत्येष्टि क्रिया हेतु एक मुशत  रु0 3000 /-रुपए की सहायता दी जाती है ।

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kabeer antyeshti anudaan yojana  पात्रता

 बी0पी0एल परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अंत्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को अनुदान दे होगा।

 कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना प्रक्रिया

 इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले आवेदक को विहित प्रपत्र ने अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय स्तर पर अवस्थि RTPS काउंटर पर जमा किया जाता है।


 कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया 

 कबीर अंत्येष्टि अनुदान  योजना में जिला से प्राप्त व प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा

 कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना अनुश्रवण की प्रक्रिया

 इस योजना के अनुश्रवण हेतु प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत है इस कार्यक्रम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जांच दल का भी गठन किया जाता है। 

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kabeer antyeshti anudaan yojana शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स 

कबीर अंत्येष्टि योजना के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुमंडल कार्यालय सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग जिला बाल संरक्षण इकाई निदेशक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है । इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है

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