बिहार समय की सामाजिक सुरक्षा सुद्दढिकरण परियोजना (BISPS )


बिहार समय की सामाजिक सुरक्षा सुद्दढिकरण परियोजना परिचय

 समाज कल्याण विभाग विंध्य बैंक के समर्थन से बिहार सरकार ने बिहार समय की सामाजिक सुरक्षा सुद्दढिकरण   (BISPS) परियोजना को कार्यान्वित किया है ताकि चयनित  सामाजिक सुरक्षा (SP)  कार्य कर्मों और सेवाओं को वितरित करने के लिए और समाधि विस्तार के लिए राज्य की संस्थागत सुरक्षा को मजबूत किया जा सके दिव्यांग व्यक्तियों को जरगो और विधवाओं बिहार में महादलित अनुसार जन जाति और दिव्यांग /वृद्धा महिलाओं सहित अनुसूचित जातियों को ध्यान में रखने हुए/ के लिए देखभाल सेवाओं प्रदान करना।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना Chief Minister Nari Shakti Yojana


( ¡) परियोजना के दो मुख्य घटक है:-

 समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और सेवाओं को विकृत करने के लिए समाज कल्याण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की सामाजिक सुरक्षा प्रदान लिया और संस्थागत साधना को मजबूती करना:


(¡¡)  बिहार राज्य में गरीब और कमजोर परिवार के दिव्यांगों बुजुर्गों और विधवाओं के लिए सामाजिक देखभाल सेवाओं की पहुंच और विवरण को मजबूत करना।


बिहार समय की सामाजिक सुरक्षा सुद्दढिकरण परियोजना (BISPS ) पात्रता 

वांछित  सेवाए प्रदान करने के लिए लाभार्थियों की पात्रता मानदंड नीचे दिया गया है:-

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana


 (¡) बुजुर्ग: कोई भी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है, 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्रसार कर चुका है।


 (¡¡) दिव्यांग व्यक्ति दीर्घकालिक शरीरिक, मानसिक बौद्धिक किया संदेश आने वाला कोई भी व्यक्ति जो बाधाओं के साथ बातचीत में, समाज में दूसरों के साथ सामान्य रूप से अपनी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डाला है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना Chief Minister Nari Shakti Yojana

(¡¡¡) विधवा: कोई भी महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, जिनकी पति जीवित है।

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