पररिवेश योजना environment plan का उद्देश्य



पररिवेश योजना environment plan का उद्देश्य 


अनाथ बेसहारा बच्चों को दुसाध्य रोग से पीड़ित (एच आई0वी0/ एड्स एवं कुष्ठ )बच्चों एवं इन रोगों के कारण दिव्यांगता के शिकार माता पिता के संतान के बेहतर पालन पोषण हेतु अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जायेगा। 


environment plan निधि का सम वितरण

 इस योजना अंतर्गत आदित्य बच्चों का अभिभावक के साथ खोले गए संयुक्त खाता में राशि का हस्तांतरण DBT के माध्यम से किया जाता है।  

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, Indira Gandhi National Widow Pension Scheme bihar.


environment plan देय राशि

 इस योजना के अंतर्गत बच्चों का अभिभावक के साथ खोले गए संयुक्त खाता में 0 - 18 वर्ष के बच्चे हेतु 1000/-रुपया का हस्तांतरण  DBT के माध्यम से किया जाता है। 


environment plan पात्रता

0-18 वर्ष आयु वर्ग के अनाथ/ बेसहारा/ एच0आई0वी0(+) ऐड्स / Visible Deformties Grade II से पीडित बच्चों अथवा इन रोगों से पीड़ित माता-पिता की संताने।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना Prime Minister Mother Vandana

environment plan प्रक्रिया

 परिवेश योजना के तहत विवि प्रपत्र में आवेदन सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय समेकित बाल बाल विकास परियोजना के कार्यालय में आंगनवाड़ी केंद्रों में से कहीं भी अपनी सुविधा अनुसार दे सकते हैं हवन वाडी सेविका 15 दिनों के अंदर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी 1 सप्ताह में अंदर अपने मतों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी को जमा कर देंगे। 


उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया 

जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न इकाइयों से योजना अंतर्गत वह से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्यपाल संरक्षण समिति द्वारा प्राप्त कर समाज कल्याण निदेशक के माध्यम से विभाग गया अनुमोदन प्रांत महालेखाकार को समायोजन के लिए भेजा जाता है

सिपडा दिव्यांगजन सशक्तिकरण बिभाग का उद्देश्य

 environment plan अनुश्रवण की प्रक्रिया

 इस योजना के अनुसार 1 के लिए जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला बाल संरक्षण की मीठी की मासिक बैठक कार्यक्रम घटकों के संचालक की प्रगति की समीक्षा की जाती है साथ ही वार्षिक कार्य योजना एवं मां से मासिक वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा समिति एम0आई0एस0 मासिक प्रतिवेदन के आधार पर अनुसरण की जाती है।


शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

 

अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है इसके अतिरिक्त शिकायत जिला बाल संरक्षण इकाई में दर्ज की जा सकती है जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय से शिकायत का निपटारा नहीं होने की स्थिति में परियोजना निदेशक राज्य बाल संरक्षण समिति निदेशक समाज कल्याण निदेशालय एवं अपर मुख्य सचिव/ प्रधान/ सचिव/ सचिव समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

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